पहले भी नहीं लगता था 3 लाख तक टैक्स, ये रहा पूरा गणित
अगर आपको यह लग रहा है कि इस बजट में कर छूट की सीमा बढ़ा दी गई है तो आप गलत सोच रहे हैं। आइए जानते हैं वित्त मंत्री के भाषण में कही गई इस बात के पीछे का पूरा गणित।
नई
दिल्ली।
आज
संसद
में
वित्त
वर्ष
2017-18
का
बजट
पेश
किया
गया।
बजट
में
नौकरीपेशा
लोगों
की
आय
पर
लगने
वाले
टैक्स
को
लेकर
भी
अहम
घोषणाएं
की
गईं।
इस
बजट
में
सरकार
की
तरफ
से
कर
छूट
में
कोई
बढ़ोत्तरी
नहीं
की
गई,
लेकिन
2.5
लाख
रुपए
से
5
लाख
रुपए
तक
की
आय
वाले
लोगों
को
राहत
देते
हुए
उन
पर
लगने
वाले
टैक्स
को
10
फीसदी
से
घटाकर
5
फीसदी
कर
दिया
गया
है।
वहीं
दूसरी
ओर,
वित्त
मंत्री
अरुण
जेटली
ने
अपने
भाषण
में
यह
भी
कहा
कि
3
लाख
रुपए
तक
की
आय
वाले
लोगों
पर
कोई
टैक्स
नहीं
लगेगा।
आइए
जानते
हैं
वित्त
मंत्री
के
भाषण
में
कही
गई
इस
बात
के
पीछे
का
पूरा
गणित।
5 लाख से कम आय होना जरूरी
अगर
आपको
यह
लग
रहा
है
कि
इस
बजट
में
कर
छूट
की
सीमा
बढ़ा
दी
गई
है
तो
आप
गलत
सोच
रहे
हैं।
दरअसल,
इस
बजट
में
कर
छूट
में
कोई
भी
बढ़ोत्तरी
नहीं
की
गई
है,
बल्कि
सिर्फ
2.5
लाख
रुपए
से
5
लाख
रुपए
तक
की
आय
वालों
को
राहत
दी
गई
है।
वित्त
मंत्री
ने
अपने
भाषण
में
3
लाख
रुपए
तक
टैक्स
में
छूट
मिलने
की
जो
बात
कही
है
उसके
पीछे
एक
गणित
है।
आपको
यह
बात
ध्यान
रखनी
होगी
कि
यह
टैक्स
छूट
सिर्फ
5
लाख
रुपए
तक
की
आय
वाले
लोगों
को
ही
मिलेगी।
अगर
आपकी
आय
5
लाख
रुपए
से
अधिक
है
तो
सिर्फ
2.5
लाख
रुपए
तक
की
आय
पर
आपको
छूट
मिलेगी,
न
कि
3
लाख
रुपए
तक।
ये
भी
पढ़ें-
बजट
2017:
जानिए
क्या
हुआ
सस्ता
और
क्या
हुआ
महंगा
87ए के तहत मिलेगा ये फायदा
आपको बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत अगर किसी व्यक्ति की आय 5 लाख रुपए तक है तो उसे इनकम टैक्स का सौ फीसदी या फिर 2,500 रुपए (पिछले साल यह छूट 5000 रुपए थी) में जो भी कम हो, उसकी कर छूट दी जाती है। इस तरह से 2.5 लाख रुपए तक आपको कर छूट के तहत कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके बाद 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक के 50 हजार रुपए पर आपको 5 फीसदी की दर से 2,500 रुपए का टैक्स देना होगा, जिस पर 87ए के तहत आपको पूरे 2,500 रुपए की छूट मिल जाएगी। इस तरह आपको 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा।
कुछ नया नहीं, पहले भी मिलता था ये फायदा
अगर
आपको
लगता
है
कि
मोदी
सरकार
के
इस
बजट
में
आपको
3
लाख
रुपए
तक
टैक्स
छूट
दे
दी
गई
है
तो
यह
बिल्कुल
गलत
है।
ऊपर
बताए
गए
गणित
से
आप
ये
समझ
ही
चुके
हैं
कि
कैसे
आपको
3
लाख
रुपए
तक
कर
छूट
मिलेगी।
आपको
बता
दें
कि
पिछले
साल
भी
आपको
यह
छूट
मिलती
थी।
दरअसल,
पिछले
साल
तक
2.5
लाख
से
5
लाख
रुपए
तक
पर
10
फीसदी
टैक्स
लगता
था
यानी
अगर
आपकी
आय
3
लाख
रुपए
है
तो
2.5
लाख
रुपए
तक
तो
आपको
कर
छूट
मिल
जाती
थी,
लेकिन
उसके
बाद
के
50
हजार
रुपए
पर
10
फीसदी
टैक्स
(5000
रुपए)
लगता
था।
यहां
आपके
लिए
यह
जानना
जरूरी
है
कि
पिछले
साल
तक
87ए
के
तहत
5000
रुपए
की
छूट
मिलती
थी।
यानी
आप
पर
लगे
5000
रुपए
के
पूरे
टैक्स
पर
आपको
छूट
मिल
जाती
थी।
इसका
सीधा
सा
मतलब
है
कि
आपको
पहले
भी
3
लाख
रुपए
तक
छूट
मिलती
थी।
ये
भी
पढ़ें-
बजट
2017:
अरुण
जेटली
के
बजट
की
13
खास
बातें
जो
आम
आदमी
पर
असर
डालेंगी
लोगों को हो रही गलतफहमी
बजट की घोषणा के बाद हर तरफ यह खबर चलाई जाने लगी कि अब 3 लाख रुपए तक कर छूट मिलेगी। दरअसल, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने भाषण में यह बात कह दी, लेकिन इसका पूरा गणित हर किसी की समझ में नहीं आया और लोगों को लगने लगा कि सरकार ने कर छूट की सीमा बढ़ा दी है। दरअसल, कर छूट की सीमा जस की तस है, सिर्फ एक स्लैब पर लगने वाले टैक्स में कटौती की गई है।