सुप्रीम कोर्ट ने खारिज बजट टालने की याचिका, 1 फरवरी को ही पेश होगा आम बजट
सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट को रोकने की मांग की गई थी।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट को रोकने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब केंद्र सरकार 1 फरवरी, 2017 को आम बजट पेश कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका के कहा गया था कि पांच राज्यों में चुनाव के बाद आम बजट पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका मनोहर लाल शर्मा ने दी थी।
बीते साल दिंसबर में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था। याचिका में मांग की गई थी कि बजट मार्च के बाद पेश किया जाना चाहिए। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिया।
मनोहर लाल शर्मा ने कहा था कि मैंने याचिका में यह बात रखी है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट बजट पेश करने पर रोक लगा दे। क्योंकि चुनाव के दौरान जनता को कई तरह समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वह अपने आधार पर समय तय करके सुनवाई करेगा। इसके पहले मंगलवार को कैबिनेट सचिवालय ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर जानकारी मांगी थी कि बजट पेश करने या इसे आगे बढ़ाने को लेकर विपक्षी पार्टियों का क्या रुख है।
सरकार ने साफ किया है कि बजट पूरे देश का होगा सिर्फ कुछ राज्यों का नहीं है। केंद्र पर विपक्ष का निशाना विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि केंद्र सरकार बजट के जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश कर सकती है। बता दें कि नए बजट की वजह से 1 अप्रैल से कई तरह के बदलाव लागू हो जाएंगे। केंद्र सरकार पर विपक्ष ने निशाना साधा है कि बजट में योजनाओं की घोषणा करके सरकार वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर सकती है और वोटर भी सरकार के कामकाज के ब्यौरे से प्रभावित हो सकते हैं।
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