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RBI ने बैंकों को दिया अहम आदेश, आपकी गोपनीयता का है मामला

By Anujkumar Maurya
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नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से सभी बैंकों को एक अहम आदेश दिया गया है। RBI ने कहा है कि सभी बैंक अपने ग्राहकों के लॉकर की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। किसी भी तरह की लापरवाही से बचने के लिए भी साफ मना किया है, ताकि लॉकरधारकों तो बैंकों पर दावे न करने पड़ें।

RBI ने बैंकों को दिया अहम आदेश, आपकी गोपनीयता का है मामला

राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने एक लिखित जवाब में कहा- वित्तीय सेवा विभाग की तरफ से ग्राहकों के बैंक लॉकरों की सामग्रियों की चोरी की भरपाई के लिए कोई विशेष परिपत्र जारी नहीं किया गया है। हालांकि, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से ग्राहकों के लॉकर की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है।

केन्द्र सरकार ने कहा है कि लॉकर की सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए, ताकि किसी लॉकरधारक कोई परेशानी ना हो और ना ही कोई लॉकरधारक किसी बैंक पर दावा करे। आपको बता दें कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई को मई महीने में ग्राहकों को लॉकर सेवा प्रदान करने के मामले में बैंकों के खिलाफ कई शिकायतें भी मिली थीं, जिन पर भी जांच होना बाकी है।

यहां आपको बताते चलें कि हाल ही में आरबीआई और 19 सरकारी बैंकों से एक आरटीआई से इस बात का खुलासा हुआ था बैंक लॉकर में कोई लूटपाट होने की हालत में उसकी जिम्मेदारी बैंक की नहीं होती है। इतना ही नहीं, अगर बैंक में आग लग जाए या फिर बैंक किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हो जाए, तो भी लॉकर का सामान खोने पर बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। इसी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने यह साफ करने की कोशिश की है कि बैंकों द्वारा लॉकर सेवा शुल्क लेकर दी जाती है, इसलिए लॉकर में रखे ग्राहकों के सामान की पूरी जिम्मेदारी बैंक की ही होगी।

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English summary
rbi ask banks to ensure safety of lockers
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