अगर आपने बनवाया है आधार कार्ड, तो जान लीजिए काम की बात
नई दिल्ली। आधार कार्ड को लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अनुसार आधार कार्ड का डेटा इस्तेमाल करने वाली एजेंसियों को अब कार्ड धारक को बताना होगा कि उनकी जानकारी का इस्तेमाल कहां किया गया है, ताकि किसी भी जानकारी का दुरुपयोग न हो सके। कुछ दिन पहले ही केन्द्र सरकार ने एक और फैसला किया था, जिसके तहत कुछ कामों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया था।
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आधार एक्ट 2016 के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकारण (यूआईडीएआई) के द्वारा ली गई बायोमीट्रिक जानकारी को किसी से भी और किसी भी कारण से साझा नहीं किया जा सकता है।
कार्डधारक की लेनी होगी अनुमति
कोई भी व्यक्ति, एजेंसी या संस्था, जो आधार नंबर या उसकी कोई और जानकारी को लेते हैं, उसे किसी भी काम के लिए उसका उपयोग करने से पहले कार्डधारक की अनुमति लेनी होगी।
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इतना ही नहीं, कार्डधारक को इस बात की जानकारी देना भी जरूरी होगा कि जिस काम के लिए आधार कार्ड की जानकारी मांगी जा रही है, वह अनिवार्य है फिर उसकी जगह कोई अन्य दस्तावेज जमा किया जा सकता है।
दुरुपयोग के लिए एजेंसी होगी जिम्मेदार
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यह नया नियम एजेंसियों द्वारा लोगों की आधार कार्ड की जानकारी को सार्वजनिक प्रकाशित करने से रोकेगा। साथ ही, आधार कार्ड की जानकारियों को कोई दुरुपयोग न हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।
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आधार कार्ड की जानकारियों को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए यूआईडीएआई ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रेपोसिटरी द्वारा आधार ऑथेंटिकेशन के लिए जिन एजेंसियों के डेटा सेंटर भारत से बाहर हैं, उन्हें भारत में होना चाहिए। इसके अलावा, यूआईडीएआई लोगों के सवालों और झगड़ों के निपटारे के लिए एक संपर्क केन्द्र भी स्थापिक करेगा।