'डिस्काउंट पर बेचे गए सामान पर नहीं लगेगा VAT'
जस्टिस डीके जैन ने कहा कि उपरोक्त विज्ञापन में कस्टमर्स को सस्ती कीमत में सामान खरीदने के लिए आकर्षित किया गया है। यह वास्तविक सौदेबाजी की कीमत नहीं थी और इस तरह से यह अनुचित व्यापार व्यवहार है।
नई दिल्ली। नेशनल कंज्यूमर डिसप्यूट रिड्रेसन कमिशन (NCDRC) ने कहा है कि 40 फीसदी से अधिक छूट दे रहे दुकानदार अब वैट या कोई और टैक्स डिस्काउंट पर नहीं लगा सकते हैं। NCDRC ने कहा है कि कंज्यूमर गुड्स एक्ट के अनुसार छूट MRP पर दी जाती है, जिसमें सभी टैक्स और सेस लगे होते हैं। आपको बता दें कि एनसीडीआरसी का यह आदेश पिछले महीने आया था, जब स्टेट फोरम ने चंडीगढ़ और दिल्ली में वुडलैंड की फ्रेंचाइजी की याचिका को खारिज कर दिया था।
अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक वुडलैंड ने एक कस्टमर को फ्लैट 40 फीसदी डिस्काउंट में जैकेट बेचा था। कस्टमर और वुडलैंड फ्रेंचाइजी के बीच 3995 रुपए MRP वाली जैकेट को 40 फीसदी डिस्काउंट पर बेचने के बाद लिए गए 119.85 रुपए के वैट को लेकर विवाद था।
जस्टिस डीके जैन ने कहा कि उपरोक्त विज्ञापन में कस्टमर्स को सस्ती कीमत में सामान खरीदने के लिए आकर्षित किया गया है। यह वास्तविक सौदेबाजी की कीमत नहीं थी और इस तरह से यह अनुचित व्यापार व्यवहार है।