इनकम टैक्स के नए नियम हैं बहुत कठोर, आईटी अधिकारी कर सकते हैं दुरुपयोग
अगर आप पैसों के बारे में सबूत नहीं पेश कर पाएंगे तो उसे अघोषित आय माना जाएगा और उन पैसों पर आपको 83 परसेंट तक आय कर देना पड़ सकता है।
मुंबई। इनकम टैक्स के नए नियमों के अनुसार अब कई मामलों में अगर आप स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हैं तो उन पैसों पर आपको बहुत ज्यादा रेट पर टैक्स चुकाना पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, इनकम टैक्स के ये नए नियम बेहद कठोर हैं और अधिकारी इन नियमों का दुरुपयोग कर सकते हैं। Read Also: नोटबंदी के बाद बैंक खातों में जमा कराए हैं 10 लाख रुपये तो बताना पड़ेगा क्या है सोर्स
इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, काले धन का पता लगाने के लिए इनकम टैक्स के नए नियमों से जनता को परेशानी हो सकती है। इसके अनुसार, विरासत में पाए जेवर, गिफ्ट, छोटे बिजनेसमेन को कहीं से मिली पूंजी, बेटी की शादी में हुए खर्च या रोजमर्रा के घरेलू खर्चों के बारे में अधिकारी सवाल-जवाब कर सकते हैं और स्पष्ट जवाब न मिल पाने की स्थिति में इन पैसों पर उच्च दर पर इनकम टैक्स वसूले जाएंगे।
अगर आप पैसों के बारे में सबूत नहीं पेश कर पाएंगे तो उसे अघोषित आय माना जाएगा और उन पैसों पर आपको 83 परसेंट तक आय कर देना पड़ सकता है। पहले इस तरह के इनकम पर 35 परसेंट तक की पेनल्टी लगती थी।
मुंबई के एक सीनियर टैक्स अधिकारी का इस बारे में कहना है कि काले धन का पता लगाने के लिए इनकम टैक्स के नए नियमों में काफी कठोर प्रावधान किए गए हैं और इसके दुरुपयोग किए जाने की आशंका है। इस बारे में विशेषज्ञों का भी कहना है कि जिन पैसों या निवेश के सोर्स का पता नहीं चल पाता है, उनके खिलाफ पहले से कानून बने हैं लेकिन नोटबंदी के बाद टैक्स ऑफिस को उच्च दर पर पेनल्टी लगाने और आय कर वसूलने की ताकत दी गई है जिसका अधिकारी मिसयूज कर सकते हैं।
एलएलपी एसोशिएट्स से जुड़े अमित माहेश्वरी ने नए नियमों के बारे में कहा कि इसका पालन करना बहुत कठिन है। लोग बुक ऑफ अकाउंट्स शायद ही मैंटेन करते हैं, ऐसे में पैसों के सोर्स का पता लगाना काफी कठिन होगा और इसमें काफी समय लगेगा।
सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट दिलीप लखानी का कहना है कि इनकम टैक्स कानूनों में किया गया सुधार 1 अप्रैल 2016 से लागू हो जाएगा। सरकार चाहती है कि टैक्स दाताओं की परेशानी कम हो लेकिन नए नियमों की वजह से उनकी परेशानी और बढ़ सकती है।
Read Also: बैंक में 2 लाख से ज्यादा जमा कराने वाले सावधान, मिल सकती है इनकम टैक्स की कई नोटिस