जेपी इंफ्राटेक: घर खरीददारों को नहीं भरना होगा कोई फॉर्म, इस तरह पूरे पैसे मिलेंगे वापस!
नई दिल्ली। अगर आपने भी जेपी इंफ्राटेक के किसी प्रोजेक्ट के तहत घर बुक किया था तो आपके लिए एक खुशखबरी है। सरकार और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (आईबीबीआई) इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जेपी इंफ्राटेक में घर खरीदने वाले लोगों को क्लेम फॉर्म भरने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया जाए। यानी जेपी इंफ्राटेक मे घर खरीदने वालों को अपना पैसा वापस पाने के लिए कोई क्लेम फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी।
सूत्रों के अनुसार सोमवार को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में हुई एक बैठक के दौरान इस पर विचार किया गया। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही आईबीबीआई की तरफ से घर खरीददारों के लिए फॉर्म एफ जारी किया गया था, जो उन्हें बैंकों और क्रेडिटर्स के अलग करता था। इतना ही नहीं, आईबीबीआई की तरफ से घर घरीददारों को यह सुविधा भी दी गई थी कि वह अपना क्लेम किसी भी फॉर्म के जरिए सबमिट कर सकते हैं।
वहीं दूसरी ओर रविवार को एसोचैम ने कहा है कि एनसीएलटी (नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल) को सभी घर (फ्लैट) खरीददारों को भी इंसॉल्वेंसी लॉ यानी दीवाला संहिता के तहत बैंकों की तरह ही मानना चाहिए। एसोचैम ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो दीवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में संशोधन भी किया जा सकता है। इसके लिए एक अध्यादेश लाया जा सकता है।
आपको बता दें कि आईडीबीआई बैंक ने जेपी इंफ्राटेक के खिलाफ 526 करोड़ रुपए के लोन को लेकर एक याचिका दायर की थी। इस याचिका पर गौर करते हुए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल ने जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित कर दिया था। कंपनी को फिलहाल 270 दिनों का वक्त भी दिया गया है। अगर इस दौरान कंपनी अपनी आर्थिक स्थिति को सही नहीं कर पाई तो कंपनी की नीलामी कर दी जाएगी।