जेपी फ्लैट्स खरीददारों को बड़ी राहत, 100 से अधिक घरों का मिलेगा पजेशन
नई दिल्ली। जेपी इंफ्राटेक के किसी प्रोजेक्ट में घर खरीदने वाले लोगों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। इंसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) जेपी इंफ्राटेक कुछ घर खरीददारों को उनके फ्लैट के पजेशन देना शुरू करने वाले हैं। इतना ही नहीं, घर खरीददारों को अब कोई क्लेम फॉर्म भरने के लिए भी नहीं कहा जाएगा। यहां आपको बता दें कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 24 अगस्त है।
इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने इस बात पर जोर दिया था कि जेपी इंफ्राटेक के 27 प्रोजेक्ट्स के लिए सभी घर खरीददारों को क्लेम फॉर्म भरने से छूट दी जाए। इसी के बाद अब बोर्ड ने यह अहम फैसला किया है। बताया जा रही है कि आईआरपी 100 से भी अधिक रेडी-टू-मूव फ्लैट्स का पजेशन देना शुरू करने वाला है। हालांकि, रजिस्ट्रेशन तभी हो सकेगा, जब बैंकों की कमेटी की मीटिंग होगी। यह मीटिंग 15 सितंबर को हो सकती है।
सुप्रीम
कोर्ट
में
सुनवाई
गुरुवार
को
सुप्रीम
कोर्ट
में
जेपी
इंफ्राटेक
के
मामले
में
सुनवाई
होनी
है।
आपको
बता
दें
कि
एक
फ्लैट
खरीददार
चित्रा
शर्मा
ने
सुप्रीम
कोर्ट
में
याचिका
दायर
की
थी,
जिस
पर
चीफ
जस्टिस
जे
एस
खेहर
ने
गुरुवार
को
सुनवाई
करने
का
फैसला
किया
है।
चित्रा
की
ओर
से
वरिष्ठ
वकील
अजीत
कुमार
उनका
केस
लड़ेंगे।