GST काउंसिल ने बैठक में तय किए 80-90 फीसदी सामानों के दाम पर टैक्स, AC, फ्रिज होगा सस्ता
GST काउंसिल की बैठक श्रीनगर में गुरुवार को पूरी हुई। यहां जेटली की अध्यक्षता में सभी राज्यों के वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे।
श्रीनगर। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लागू होने के बाद किन-किन उत्पादों और सेवाओं पर कितना कर लगेगा यह तय करने के लिए चल रही जीएसटी काउंसिल की बैठक गुरुवार को जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में खत्म हुई।
इस बैठक में काउंसिल ने जीएसटी के 7 नए नियमों को हरी झंडी दी। यहां 9 नियमों पर चर्चा हुई इसके साथ ही जिन 2 नियमों पर सहमति नहीं बन पाई है उन 2 नियमों पर कानूनी कमेटी फैसला करेगी।
उत्पादों के स्लैब पर हुई चर्चा
GST काउंसिल की इस बैठक में उत्पादों के स्लैब पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में 6 कैटेगरी के आइटम्स को छोड़कर 1,211 उत्पादों की कर दरे तय की गई है GST के अंतर्गत 19 प्रतिशत सामान पर 28 फीसदी कर, 14 फीसदी सामान पर 5 फीसदी कर, 17 फीसदी सामान पर 12 फीसदी का कर लगाया जाएगा।
वहीं सर्विस टैक्स पर शुक्रवार को फैसला होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली बैठक के पहले सत्र में जीएसटी के तहत नियमों को मंजूरी प्रदान की। सरकार की योजना है कि 1 जुलाई से GST लागू कर दिया जाए। GST काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि शामिल हैं।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 80 से 90 प्रतिशत वस्तुओं, सेवाओं के बारे में यह तय कर लिया गया है कि उन्हें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के कर ढांचे में कहां रखा जाएगा।
जेटली ने कहा...
बैठक के दौरान जेटली ने कहा कि कल होने वाली चर्चा का प्राथमिक बिंदु विभिन्न सेवाओं की श्रेणी होगी। वहीं रेवेन्यू सेक्रेटरी ने जानकारी दी कि 43 फीसदी सामान पर 18 फीसदी और सिर्फ 19 फीसदी सामान ही 28 फीसदी के दायरे में हैं। 81 फीसदी के आस पास सामान 18 फीसदी कर के नीचे है।
बता दें कि GST पर दो दिवसीय बैठक के दौरान फैसला लिया गया कि रोममर्रा जीवन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं पर टैक्स रेट घटाया जाएगा। इस नई प्रक्रिया के अंतर्गत कई जरूरी चीजों की कीमत कम हो सकती है। जानकारी दी गई है कि अनाज और दूध को टैक्स से फ्री कर दिया गया है।
ये वस्तुएं होंगी सस्ती
बैठक के बाद जानकारी सामने आई है कि चीनी, चायपत्ती, कॉफी, मिठाई, खाद्य तेल और कोयले को 5% टैक्स स्लैब में रखा गया है। टूथपेस्ट और साबुन पर 18 % टैक्स लगाया जाएगा। अभी इन उत्पादों पर 28 फीसदी टैक्स लगता है। कोयले और मसालों पर भी 5% टैक्स लगेगा। इंटरटेनमेंट, रेस्टोरेंट में 18% टैक्स लगाया जाएगा।
सूत्रों की जानकारी के अनुसार छोटी कार पर 28 फीसदी के साथ साथ सेस भी लगाया जाएगा। लग्जरी कारों पर टैक्स के बाद 15 फीसदी सेस भी जोड़ा जाएहा। एसी और फ्रिज को 28 फीसदी कर के दायरे में होंगे। फिलहाल इन पर 30-31 फीसदी टैक्स लगता है।
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