भ्रामक विज्ञापन करने पर सेलिब्रिटी को हो सकती है 5 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना
नई दिल्ली। प्रोडक्ट्स के भ्रामक विज्ञापन करने पर सेलिब्रिटीज को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। भ्रामक विज्ञापन करने वाली जानी-मानी हस्तियों को 5 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
आपको बता दें कि सरकार ने ऐसे विज्ञापनों से लोगों को बचाने के लिए कड़ा मसौदा तैयार कर लिया है। इसके साथ ही अब भ्रामक विज्ञापनों के लिए उसका विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटीज को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस मसौदे के मुताबिक पहली बार ऐसे अपराध पर 10 लाख का जुर्माना और 2 साल जेल का प्रावधान है तो वहीं दूसरी बार गलती करने पर 50 लाख का जुर्माना और 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है।
सूत्रों की मानें तो वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह की बैठक में मसौदा विधेयक को मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा। हलांकि इस से पहले उपभोक्ता मंत्रालय विभाग द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि इस मंत्री समूह में वित्त मंत्री अरुण जेटली के अलवा उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, बिजली मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल है।