कैबिनेट अध्यादेश: 31 मार्च के बाद 500-1000 के 10 से अधिक नोट रखे तो लगेगा जुर्माना, हो सकती है जेल
सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है, जिसके तहत अगर 31 मार्च 2017 के बाद भी आपके पास 500 या 1000 रुपए के 10 से अधिक नोट मिलते हैं तो आप पर जुर्माना लगेगा और 4 साल की जेल भी हो सकती है।
नई दिल्ली। चंद दिनों में पुराने नोटों को बैंकों से बदलने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। हालांकि, अगर आप इस समयावधि में भी पैसे नहीं बदला सकेंगे तो आपको 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक भारतीय रिजर्व बैंक से अपने पुराने नोट बदलवाने होंगे। लेकिन अगर उसके बाद भी आप अपने पास पुराने नोट रखते हैं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। कैबिनेट ने बुधवार को यह अध्यादेश जारी कर दिया है कि अगर 31 मार्च के बाद भी किसी के पास से पुराने नोट पाए जाते हैं तो उसे भारी जुर्माना झेलना पड़ सकता है और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
सरकार
के
अध्यादेश
के
मुताबिक
जिन
लोगों
के
पास
10
से
अधिक
पुराने
500
या
1000
रुपए
के
नोट
होंगे,
उन्हें
ही
परेशानी
होगी।
अगर
आपके
पास
इससे
कम
पुराने
नोट
हैं
तो
आप
पर
किसी
प्रकार
की
कार्रवाई
नहीं
होगी।
जो
लोग
महज
शौक
के
लिए
पुराने
नोट
अपने
पास
रखते
हैं,
वो
10
नोट
से
कम
रखकर
अपना
शौक
पूरा
कर
सकते
हैं।
सीएनएन-न्यूज
18
की
रिपोर्ट
के
अनुसार
31
मार्च
के
बाद
किसी
के
पास
पुराने
नोट
पाए
जाने
की
स्थिति
में
उस
पर
5000
रुपए
का
जुर्माना
लग
सकता
है
और
उसे
चार
साल
की
जेल
भी
हो
सकती
है।
सूत्रों
के
अनुसार
सरकार
ने
इस
अध्यादेश
को
'द
स्पेसिफाइड
बैंक
नोट्स
सेसेशन
ऑफ
लायबिलिटी
ऑर्डिनेंस'
नाम
दिया
है।
यह
अध्यादेश
1978
में
मोरारजी
देसाई
की
जनता
पार्टी
सरकार
द्वारा
जारी
किए
गए
उसी
अध्यादेश
की
तरह
है,
जिसे
1000,
5000
और
10000
रुपए
के
नोट
बंद
किए
जाने
के
बाद
मोरारजी
सरकार
ने
जारी
किया
था।
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बिहार
में
बिना
बैंक
खातों
के
ही
लोगों
के
पास
पहुंच
गए
ATM
कार्ड
आपको
बता
दें
कि
8
नवंबर
को
पीएम
मोदी
ने
नोटबंदी
की
घोषणा
की
थी,
जिसके
बाद
500
और
1000
रुपए
के
पुराने
नोट
अमान्य
हो
गए
थे।
इसके
बाद
इन्हें
बैंकों
से
बदलने
के
लिए
30
दिसंबर
तक
का
समय
दिया
गया
था,
जबकि
उसके
बाद
31
मार्च
तक
भारतीय
रिजर्व
बैंक
से
पैसे
बदले
जा
सकते
हैं।
इसके
अलावा
बैंक
से
24,000
प्रति
सप्ताह
और
एटीएम
से
2,500
रुपए
प्रतिदिन
निकाले
जाने
की
सीमा
भी
रखी
गई
है।