अब पीएफ के पैसे एनपीएस में करें ट्रासंफर, नहीं लगेगा कोई टैक्स
पीएफ ट्रांसफर करने को लेकर पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने कहा है कि पीएफ खाते से एनपीएस में पैसे ट्रांसफर करने पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा।
नई दिल्ली। अब देश के प्रोविडेंट फंड का लाभ लेने वाले करीब 8 करोड़ कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट सेविंग को बिना कोई टैक्स दिए नेशनल पेमेंट सिस्टम यानी एनपीएस में ट्रांसफर कर सकते हैं। यह फैसला वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा बजट में किए वादे के बाद लिया गया है। इस मामले में अरुण जेटली ने यह भी भरोसा दिलाया है कि कर्मचारी अपना पीएफ बिना टैक्स दिए एनपीएस में ट्रांसफर तो कर ही सकते हैं, साथ ही ईपीएफ में अपना अंश योगदान बंद भी कर सकते हैं। यहां आपको बता दें कि मौजूदा समय में नियम के मुताबिक कर्मचारियों की 24 फीसदी सैलरी को ईपीएफ में जमा किया जाता है।
पीएफ ट्रांसफर करने को लेकर पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने कहा है कि पीएफ खाते से एनपीएस में पैसे ट्रांसफर करने पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। नियामक ने साफ किया कि पीएफ खाते से एनपीएस में पैसों को ट्रांसफर करना चालू साल की इनकम नहीं है, इसलिए इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि, अगर आप भी अपना पीएफ एनपीएस में ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ जरूरी दिशा-निर्देश हैं। ये भी पढ़ें- सर्वे का खुलासा: 69 फीसदी भारतीय देते हैं रिश्वत, पुलिस सबसे अधिक भ्रष्ट
इसके लिए आपके नाम का टियर1 अकाउंट होना चाहिए, जो वह कंपनी खोल सकती है, जो एनपीएस लागू कर चुकी है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी इसे खोल सकता है। इसका फायदा यह होगा कि इस खाते में ट्रासंफर की गई रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस रकम को चालू वर्ष की इनकम से नहीं जोड़ा जाएगा, इसलिए इस पर टैक्स नहीं लगेगा। कोई भी ईपीएफ खाताधारक अपने संबंधित पीएफ ऑफिस से ईपीएफ सेविंग को एनपीएस खाते में ट्रांसफर कर सकता है।