मृत्यु के बाद पीएफ के दावे का अब 7 दिन में होगा निपटारा
कर्मचारी भविष्य निधि मे कार्यलयों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं।
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने कार्यालयों को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों की मृत्यु से जुड़े मामले सात दिन के अंदर निपटाए।
श्रम मंत्रालय की पीएफ से जुड़ी सेवाओं के लिए पीएम मोदी ने खिंचाई की थी, जिसके बाद ये फैसला आया है। ईपीएफओ ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का हिसाब-किताब सेवा पूरी होने से पहले ही तय करने को कहा है।
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श्रम मंत्रालय ने कहा कि श्रम मंत्री बंगारू दत्तात्रेय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 अक्तूबर को हुई बैठक में दिए गए दिशानिर्देशों पर की गयी कार्रवाई की समीक्षा की है।
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इसमें केंद्रीय भविष्य निधि कोष आयुक्त (सीपीएफसी) ने मंत्री को बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर ईपीएफओ ने सेवानिवत्ति और मृत्यु संबंधी दावों के निपटान के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।