खबर आपके काम की : EPFO के सभी खाताधारकों के लिए UAN अनिवार्य
नयी दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि ने अपने सभी खाताधारकों के निए नियम में बड़ा बदलाव किया है। ईपीएफओ ने कर्मचारी भविष्य निधि व विविध प्रावधान कानून, 1952 के दायरे में आने वाले सभी खाताधारकों के लिए सर्वव्यापी खाता संख्या को अनिवार्य कर दिया है।
इसके बाद अब पूरे देश में ईपीएफओ के लिए सिर्फ एक ही खाता मान्य होगा। यानी ईपीएफ एण्ड एमपी एक्ट के दायरे में आने वाले सभी संगठनों के लिए यूएएन अनिवार्य कर दिया गया है।बेंगलूरू में हुए एक बैठक में कहा गया कि औपचारिकताओं की गणना के लिए समय सीमा 25 अगस्त है जिसके बाद आदेश का अनुपालन करने में विफल रहने पर कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 एवं अन्य लागू कानूनों में दिए गए अधिकारों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
क्या है यूएएन
यूनिवर्सिट अकाउंट नबंर एक ऐसी संख्या है जिसका इस्तेमाल कर्मचारी जीवन पर्यंत कर सकते है। इस अकाउंट नबंर के बाद उन्हें अपनी नौकरी बदलने के बाद भी पीएफ स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा।मौजूदा समय में 56.34 लाख कर्मचारियों ने अपने पोर्टेबल भविष्य निधि खाते को सक्रिय किया है।