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आसान नहीं पुराने नोट बदलना, आप पर रहेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर

पुराने नोट को बदलना इतना आसान नहीं होगा, क्‍योंकि इस पूरे लेन-देन पर आयकर विभाग की नजर रहेगी।

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार के अहम फैसले के बाद मंगलवार रात 12 बजे से कुछ खास जगहों को छोड़कर देशभर में 500 और 1000 के नोट को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। सरकार के फैसले के बाद अब 50 दिनों के भीतर यानी 31 दिसंबर तक लोग अपन पास रखे पुराने 500 और 1000 के नोट को बैंक, डाकघर और रिजर्व बैंक के 19 शाखाओं में जाकर बदला जा सकता है।

income tax

आपके लिए पुराने नोट को बदलना इतना आसान नहीं होगा, क्‍योंकि इस पूरे लेन-देन पर आयकर विभाग की नजर रहेगी। दरअसल 500 और 1000 हजार के नोट बंद होने के बाद केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के आयकर विभाग को तैयार रहने को कहा है। आयकर विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वो नोट बदलने के बाद पड़ने वाले असर और माहौल से निबटने के लिए तैयार रहे।

माना जा रहा है कि नोट बदलने की तारीख शुरू होते ही देश भर के बैंकों और डाक घरों में बड़ी संख्या में लोगों जा होंगे। 500 और 1000 के नोट खत्म होने के बाद लोग घरों में रखे पैसे को बैकों में जमा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इतना ही नहीं कालेधन को अब लोग टैक्स अदा कर बैंक खाते में रखने के लिए बाध्य होंगे।

ऐसे में आयकर विभाग को ऐसे लोगों पर नजर रखनी होगी और आयकर गणना भी करनी है। सरकार को उम्मीद है कि जिन लोगों ने 30 सितंबर तक स्वैच्छिक आय घोषणा योजना के तहत कालेधन की घोषणा नहीं कि वो अब सामने आएंगे।

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English summary
After demonetisation of Rs 500 and Rs1,000 currency notes, the government has issued orders to income tax department and all banks to keep a track of all the monetary transactions involving cash of Rs 2 lakh and above.
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