बैंक खाते से पैन जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ी, 30 जून तक जमा कराएं PAN
क्या आपने भी अभी तक अपने बैंक खाते को बंद होने से बचाने के लिए पैन कार्ड को अभी तक बैंक में जमा नहीं किया है।
नई दिल्ली। क्या आपने भी अभी तक अपने बैंक खाते को बंद होने से बचाने के लिए पैन कार्ड को अभी तक बैंक में जमा नहीं किया है। अगर हां, तो जान लीजिए कि अब आपको तीन और महीनों की मोहलत इस काम को करने के लिए मिल गई है।
केंद्र सरकार के अधीन आने वाले वित्त मंत्रालय ने इस बावत नए निर्देश जारी कर दिए हैं। अभी तक बैंक में खाता खोलने वाले जिन लोगों ने पैन कार्ड जमा नहीं किया है वो अब 30 जून, 2017 तक अपना पैन कार्ड बैंक में जमा कर सकते हैं।
पिछले साल 8 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का फैसला किया था जिसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बचत खाता धारकों से 28 फरवरी, 2017 तक पैन या फिर फॉर्म 60 जमा करने के लिए कहा था। नोटिफिकेशन में कहा गया था कि अगर अभी तक बैंक में पैन नहीं दिया है तो तय समय सीमा में इसे जमा करें। पर अब नए अधिसूचना के मुताबिक पैन कार्ड धारक 30 जून, 2017 तक अपना बचत खाते से पैन को जोड़ने के लिए इसे बैंक में जमा कर दें।
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