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तीन दिनों में बैंक से करें फ्रॉड की शिकायत, 10 दिनों के भीतर खाते में जमा हो जाएंगे पैसे: RBI

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नई दिल्ली। अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के दौरान आप किसी फ्रॉड के शिकार हो गए और आपका पैसा आपके खाते से निकल गया तो आपको आपकी रकम वापस मिल जाएगी। इसके लिए आपको तीन दिनों के भीतर अपने बैंक से इसकी शिकायत करनी होगी।

 Customers should report fraud in 3 days to avoid losses: RBI

आरबीआई ने नए नियम के मुताबिक अगर आप अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग टांजैक्शन के दौरान किसी फ्रॉड के शिकार होते हैं तो आपको बैंक से 3 के भीतर इसकी शिकायत करनी चाहिए। आपकी शिकायत के 10 दिनों के भीरत संबंधित राशि आपके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी।

अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और किसी भी थर्ड पार्टी फ्रॉड की जानकारी बैंक को 3 दिनों के भीतर नहीं देते हैं तो आपको 25,000 रुपये तक का नुकसान खुद उठाना होगा। बैंक आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएगी। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के दौरान ग्राहकों के नियमों को लेकर आरबीआई ने कहा कि बैंक अकाउंट और कार्ड्स से अनऑथराइज्ड डेबिट के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।

  • आरबीआई के मुताबिक अगर थर्ड पार्टी ब्रीच के चलते आपका पैसा फंसता है तो इसकी जिम्मेदारी बैंक लेगाय़
  • यदि बैंकिंग सिस्टम में चूक की वजह से आपका पैसा फंसता है तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की होगा।
  • आरबीआई के मुताबिक अगर ग्राबक 7 दिनों के बाद किसी फ्रॉड की जानकारी बोर्ड को देता है तो बैंक के नियम के मुताबिक उसपर फैसला लिया जाएगा।
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English summary
In a major step to protect customers from large financial losses on account of frauds, Reserve Bank of India has capped the customer liability at Rs 25,000 if they report unauthorised transactions within seven working days.
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