किसी से भी लिए 3 लाख रुपए कैश तो सारे पैसे होंगे जब्त, समझें इसका पूरा गणित
अब इस सीमा को घटाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। अगर आप किसी से भी 2 लाख रुपए से अधिक कैश लेते हैं तो आपको भारी नुकसान झेलना पड़ेगा।
नई दिल्ली। सरकार ने कैश लेन-देन की सीमा 2 लाख रुपए कर दी है, जो पहले 3 लाख रुपए थी। यहां खास बात यह है कि 2 लाख रुपए से अधिक का लेन-देन करने पर जुर्माना सिर्फ उसे देना होगा, जो पैसे लेगा। इसके तहत लगने वाला जुर्माना भी 100 फीसदी का होगा। यानी अगर आपने 3 लाख रुपए का कैश लिया तो आप पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। नया नियम 1 अप्रैल 2017 से लागू होगा।
ऐसे
समझें
सरकार
की
तरफ
से
कैश
लिमिट
कम
होने
के
बाद
अगर
आप
किसी
से
3
लाख
रुपए
कैश
लेते
हैं
तो
ऐसा
नहीं
है
कि
आपको
2
लाख
की
छूट
मिल
जाएगी
और
सिर्फ
कैश
लिमिट
से
अधिक
यानी
1
लाख
रुपए
का
ही
जुर्माना
देना
होगा,
बल्कि
पूरे
3
लाख
रुपए
का
जुर्माना
लगेगा।
इसी
तरह
अगर
आप
50
लाख
रुपए
का
भी
कैश
ट्रांजेक्शन
करेंगे
तो
पूरे
50
लाख
रुपए
का
जुर्माना
देना
होगा।
सरकार
का
मानना
है
कि
इस
अहम
कदम
से
कालेधन
पर
लगाम
लगाने
में
काफी
मदद
मिलेगी।
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होगा
नुकसान
कैश
लिमिट
से
अधिक
की
कोई
ट्रांजेक्शन
करने
से
सिर्फ
उस
व्यक्ति
पर
जुर्माना
लगेगा,
जो
पैसे
लेगा,
न
कि
उस
पर
जो
पैसे
देगा।
इसे
ऐसे
समझ
सकते
हैं
कि
अगर
आप
कोई
सामान
खरीदने
के
लिए
किसी
दुकानदार
को
3
लाख
रुपए
कैश
देते
हैं
तो
उस
दुकानदार
पर
3
लाख
रुपए
का
जुर्माना
लगाया
जाएगा।
कैश
लिमिट
घटाकर
3
लाख
रुपए
से
2
लाख
रुपए
करने
की
जानकारी
खुद
राजस्व
सचिव
हसमुख
अधिया
ने
ट्वीट
करके
दी
है।
जुर्माना
लेने
वाले
शख्स
पर
लगाने
की
बात
इसलिए
की
गई
है,
क्योंकि
इससे
कैश
ट्रांजेक्शन
पर
लगाम
लगाई
जा
सकती
है।
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