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2 लाख से अधिक का ट्रांजेक्शन किया तो सारे पैसे होंगे जब्त, घटा दी गई सीमा

अब इस सीमा को घटाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका प्रस्ताव मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए वित्त संशोधन विधेयक में रखा गया है।

By Anujkumar Maurya
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नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद सरकार की तरफ से 3 लाख रुपए से अधिक के कैश लेन-देन पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन अब सरकार ने इस सीमा को और अधिक घटा दिया है। अब इस सीमा को घटाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका प्रस्ताव मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए वित्त संशोधन विधेयक में रखा गया है। इसकी जानकारी खुद राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ट्वीट करके दी है।

कैश लेन-देन की सीमा 3 लाख से घट कर हुई 2 लाख रुपए, 100 फीसदी लगेगा जुर्माना
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आपको बता दें कि केन्द्र सरकार ने 3 लाख रुपए या उससे अधिक के कैश लेन-देन पर पाबंदी कालेधन पर रोक लगाने के लिए लगाई थी। इसकी सिफारिश कालेधन पर लगाम लगाने के लिए बनाई गई एसआईटी की तरफ से की गई थी। सरकार ने बजट में भी इस प्रावधान के बारे में ऐलान किया था। इस नियम को 1 अप्रैल से लागू होना था। अब कैश लिमिट 2 लाख होने के बाद अगर आप इससे अधिक का कैश किसी को देते हैं या फिर किसी से लेते हैं तो आप पर 100 फीसदी का जुर्माना लगेगा। ये भी पढ़ें- रेल में करते हैं खाना ऑर्डर, इससे ज्यादा मत दीजिए दाम, प्रभु ने जारी की रेट लिस्ट

इसे ऐसे समझें
सरकार की तरफ से कैश लिमिट कम होने के बाद अगर आप किसी से 4 लाख रुपए कैश लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 लाख की छूट मिल जाएगी और सिर्फ कैश लिमिट से अधिक यानी 2 लाख रुपए का ही जुर्माना देना होगा, बल्कि पूरे 4 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। इसी तरह अगर आप 50 लाख रुपए का भी कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो पूरे 50 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। सरकार का मानना है कि इस अहम कदम से कालेधन पर लगाम लगाने में काफी मदद मिलेगी। ये भी पढ़ें- कैश लेन-देन की सीमा 3 लाख से घट कर हुई 2 लाख रुपए, 100 फीसदी लगेगा जुर्माना

English summary
cash transaction limit decreased to 2 lakh rupees
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