आधार कार्ड के बिना नहीं हो पाएगा ये काम, उठाया गया अहम कदम
नई दिल्ली। जल्द ही एक और काम के लिए आधार कार्ड जरूरी होने जा रहा है। सभी स्टॉक एक्सचेंज ने ब्रोकर्स से कहा है कि वह इस साल के अंत तक अपनी और अपने क्लाइंट्स के आधार की जानकारी मुहैया कराएं। हालांकि, ब्रोकर्स को डर है कि वह दी गई समय सीमा तक आधार की जानकारी नहीं दे पाएंगे, इसलिए उन्होंने और अधिक समय की मांग की है।
आधार को अनिवार्य करने की दिशा में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भी कदम बढ़ाए हैं। सेबी ने शेयर बाजारों से पूछा है कि 31 दिसंबर से पहले क्लाइंट्स के आधार कार्ड जमा कराने के बारे में ब्रोकरों की तैयारी कैसे चल रही है। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक सर्कुलर में यह कहा भी है कि वे इस मामले पर अपने कमेंट 23 अगस्त तक भेजें।
एक्सचेंज ने कहा है कि जो मौजूदा क्लाउंट हैं, उन्हें 31 दिसंबर तक अपनी आधार की जानकारी ब्रोकरों को मुहैया करानी होगी। वहीं, जो क्लाउंट नया डीमैट अकाउंट खोलेंगे उन्हें 6 महीनों के अंदर अपनी आधार की जानकारी देनी होगी। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि अगर कोई क्लाइंट समय सीमा तक अपनी आधार की जानकारी मुहैया नहीं कराता है तो उसका अकाउंट तब तक चालू नहीं होगा, जब तक कि क्लाइंट की तरफ से आधार की जानकारी मुहैया न करा दी जाए।