क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

अब इनकम टैक्स और पैन कार्ड के लिए भी अनिवार्य हुआ आधार कार्ड

बहुत ही जल्द इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने और पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार जरूरी होगा।

Google Oneindia News
 अब इनकम टैक्स और पैन कार्ड के लिए भी अनिवार्य हुआ आधार कार्ड

नई दिल्ली। अगर आपने अब तक अपना आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो आपकी मुश्किल आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। अब आप बिना आधार कार्ड के न तो अपना पैन कार्ड बनवा सकते है और न ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकेंगे। दरअसल बहुत ही जल्द इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने और पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार जरूरी होगा।

आपको बता दें कि 1 जुलाई से इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने और नया पैन कार्ड बनवाने के लिए भी आधार जरूरी होगा। यानी 1 जुलाई से बिना आधार कार्ड के आप अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे और न ही पैन नंबर के लिए आवेदन कर सकेंगे।

केंद्र सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव पारित किया है। इस योजना के मुताबिक सभी व्‍यक्तिगत टैक्‍सपेयर्स के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करते वक्‍त आधार नंबर भरना अनिवार्य हो जाएगा। वहीं पैन कार्ड के लिए आवेदन करते वक्त भी व्यक्ति को अपना आदार नबंर भरना होगा। आपको बता दें कि जिनके पास पहले से पैन कार्ड है, उन्हें 30 जून से पहले अपने आधार नंबर को पैन के साथ लिंक कराना अनिवार्य है।

गौरतलब है कि देश के तकरीबन 95 प्रतिशत लोगों ने अपना आधार नबंर हासिल कर लिया है। सरकार ने एक साथ कई योजनाओं के लिए आधार नबंर को अनिवार्य कर दिया है। फिर चाहे वो ईपीएफ निकासी हो या सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर या फिर सार्वजनिक खाद्य प्रणाली। इतना ही नहीं 31 मार्च से ईपीएफ एकाउंट खोलने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है।

English summary
Government has proposed to make Aadhaar card compulsory for filing income tax return and applying for Permanent Account Number.
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X