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आधी रात के बाद 80 फीसदी चीजों पर लगेगा 18% जीएसटी

By Anujkumar Maurya
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नई दिल्ली। जीएसटी से रोजमर्रा की चीजों पर कोई खास असर नहीं होगा, जैसे नकम, साबुन, आटा, दाल। इन चीजों को या तो जीएसटी की दायरे से बाहर रखा गया है या फिर इन पर बहुत ही कम जीएसटी लगाया जा रहा है। दालों, सब्जियों, दूध, अंडा, आटा, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा आदि को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं दूसरी ओर चाय, खाने का तेल, चीनी, सूती कपड़े आदि को 5 फीसदी जीएसटी के स्लैब में रखा गया है।

आधी रात के बाद 80 फीसदी चीजों पर लगेगा 18% जीएसटी

सीबीईसी ने अपने एक विज्ञापन में कहा है कि जीएसटी से लोगों को फायदा होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि कुल टैक्सेबल चीजों में से 81 फीसदी चीजें 18 फीसदी जीएसटी के दायरे में आती हैं। हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन, आइसक्रीम और प्रिंटर्स इसी स्लैब में आते हैं। जीएसटी के लागू होने के बाद बहुत सी चीजें सस्ती होंगी और बहुत सी कुछ महंगी, लेकिन अब पूरे देश में एक टैक्स होगा।

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जीएसटी को लागू करने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज रात 12 बजे जीएसटी को लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए संसद में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है।

किन चीजों पर लगेगा 18 फीसदी टैक्स

हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्‍ट, पूंजीगत वस्तुएं, औद्योगिक मध्यस्थ, पास्‍ता, क्रॉनफ्लैक्‍स, जैम, सूप, आइसक्रीम, टीसू पेपर, लोहा/स्‍टील, पेन, कंप्‍यूटर, मैनमेड फाइबर, 500 रुपए से कम के फुटवियर, बीड़ी लपेटने के पेपर, बिस्‍किट, मीठा बिस्‍किट, वाटरप्रुफ फुटवियर, जूतों के सोल, कुशन, लेगिंग आदि।

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English summary
80% items in GST within 18% rate; to benefit honest people
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