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संबंध बनाने से पहले पुलिस को नहीं बताया तो होगी 5 साल की जेल

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नयी दिल्ली। शारीरिक संबंधों के बारे में कोई भी शख्स खुलकर बात नहीं करना चाहता है। जब कभी सेक्स को लेकर चर्चा होती है तो लोग बात करने से हिचकिचाते हैं। लेकिन एक कोर्ट ने अजीबो-गरीब फैसला सुनाया। इस फैसला के मुताबिक संबंध बनाने से पहले पुलिस को बताना जरुरी होगा। जी हां शायद आप चौंक गए होंगे लेकिन ये सच है। ब्रिटेन की एक अदालत ये फैसला सुनाया है। ब्रिटेन में एक व्‍यक्ति को अब सेक्‍स करने से 24 घंटे पहले पुलिस को बताना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो को उसे 5 साल की जेल हो जाएगी। कंडोम के बारे में नहीं जानते होंगे ये 10 बातें

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ब्रिटेन की एक अदालत ने 40 साल के एक व्‍यक्ति को दुष्‍कर्म के आरोपों से बरी तो कर दिया, लेकिन उसे हिदायत दी कि भविष्‍य में उसे हर बार किसी भी सेक्स संबंध को बनाने से पहले उसे पुलिस को बताना होगा। कोर्ट के आदेस के मुताबिक इस शख्स को संबंध बनाने से पहले उस महिला का नाम, उम्र और पता भी पुलिस को बताना होगा।

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रिपोर्ट के मुताबिक शख्स पर बलात्कार को लेकर केस चल रहा था, जिसमें शख्स ने अपने बचाव में कहा था कि उसने महिला के साथ सहमति से सेक्‍स किया था। कोर्ट ने उसके खिलाफ सेक्स रिस्क का फैसला सुनाया। आ पको बता दें कि सेक्स रिस्क के दायरे में आने वाले व्यक्ति को अपनी किसी भी सेक्स गतिविधि की जानकारी पुलिस को दोनीहोती है। ऐसा नहीं करने पर उसे 5 साल की सजा सुनाई जाती है।

English summary
A Court In Britain ordered a Man to inform police before making physical relation.
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