बिहार: बहुचर्तित अलकतरा घोटाले में लालू यादव के विधायक को कोर्ट ने किया बाइज्जत बरी
बिहार के बहुचर्चित अलकतरा घोटाला मामले में कोर्ट ने आज बिहार के पूर्व मंत्री और राजद विधायक इलियास हुसैन को बड़ी राहत देते हुए सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।
पटना। बिहार के बहुचर्चित अलकतरा घोटाला मामले में कोर्ट ने आज बिहार के पूर्व मंत्री और राजद विधायक इलियास हुसैन को बड़ी राहत देते हुए सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। पटना स्थित सीबीआई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए इस मामले में इलियास हुसैन समेत पांच लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया।
क्या था घोटाला?
मिली जानकारी के अनुसार बिहार के सुपौल जिले में 39 लाख रुपए के अलकतरा घोटाला सामने आया था। जिसमें तत्कालीन मंत्री और उनके साथियों द्वारा मिलकर पैसे का हेरा फेरी किया गया था। इसी मामले में बिहार के पूर्व सड़क निर्माण मंत्री इलियास हुसैन समेत छह लोगों को आरोपी बनाया गया था पर कोर्ट के द्वारा मामले की सुनवाई के दौरान सभी को आरोपमुक्त कर दिया गया। वही कोर्ट के इस फैसले से विधायक इलियास के साथ साथ राजद को भी बड़ी राहत मिली है। ये भी पढ़ें- जाति छुपाकर पुलिसवाले ने तय की शादी, दुल्हन ने दरवाजे से बारात लौटाई
180 करोड़ का था घोटाला
आपको बताते चलें कि यह बात उस वक्त की है जब बिहार में राजद की सरकार थी और इलयास राज्य सरकार मंत्री। इसी दौरान राज्य सरकार ने 1990-91 से 1995-96 के बीच पथ निर्माण विभाग को 311.76 करोड़ रुपये दिये थे। सरकार के द्वारा आवंटित किए गए पैसे को विभाग ने सभी प्रमंडलों में खर्च के लिए भेज दिया। वहीं सरकार के द्वारा अलकतरा खरीदने के लिए 180.93 करोड़ रुपये का भुगतान भी कर दिया था पर सुनने को ऐसा मिला कि सड़क बनाने से पहले ही अलकतरा का पैसा निकाल लिया गया। मामला राज्य के कई जिलों से जुड़ा था पर सुपौल में इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और इसमें राज्य मंत्री के साथ साथ 5 लोगों को आरोपी बनाया गया। ये भी पढ़ें- छत पर सोई थी साली, जीजा ने कर दिया रेप
बिहार-झारखंड का बंटवारा भी नहीं हुआ था उस वक्त
तो यह घोटाला उस वक्त की है जब बिहार और झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था तभी इनके ऊपर एक और घोटाले का मामला हजारीबाग में दर्ज हुआ। घोटाला सामने आने के बाद इसकी जांच निगरानी विभाग को दे दी गई। विपक्ष के नेताओं द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि जांच दल दबावों में आकर इस मामले को रफा दफा करने के फिराक में लगी हुई हैं। जिसके बाद हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया गया और इस मामले की जांच सीबीआई को दी गई। इसी से जुड़े एक मामले में बिहार के सुपौल जिले के केस में आज सुनवाई हुई और सुपौल में हुए 29 लाख के अलकतरा घोटाले मे राजद नेता इलियास हुसैन के साथ साथ अन्य लोगों को बरी कर दिया गया। ये भी पढ़ें- कलयुगी पिता ने 15 हजार के लिए बेटी को बेचा, खरीददार ने महीनों किया बलात्कार