ट्रिपल मर्डर केस में आरजेडी नेता शहाबुद्दीन को बड़ी राहत
28 साल पहले 1989 में जमशेदपुर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा समेत 3 लोगों को गोली मार कर हत्या के मामले में मोहम्मद शहाबुद्दीन को आरोपी बनाया गया था।
नई दिल्ली। पूर्व आरजेडी सांसद और बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के लिए राहत की खबर है। 1989 में हुए ट्रिपल मर्डर के केस में जमशेदपुर की एक अदालत ने शहाबुद्दीन को बरी कर दिया है। इस हत्याकांड में जमशेदपुर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा समेत तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
जमशेदपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला
जमशेदपुर कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए तिहरे हत्याकांड में आरोपी शहाबुद्दीन को बरी कर दिया। जमशेदपुर के एडिशनल जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार सिंह ने गवाहों और सबूतों के अभाव में तिहाड़ जेल में बंद आरजेडी नेता को बरी का आदेश सुनाया। कोर्ट की ओर से कहा गया कि आरोपी शख्स के खिलाफ जरूरी सबूतों के अभाव के चलते कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। 02 फरवरी, 1989 को प्रदीप मिश्रा के साथ-साथ जनार्दन चौबे और आनंद राव की गोली मारकर हत्या की गई थी। मामले में प्रदीप मिश्रा के बॉडीगार्ड ब्रह्मेश्वर पाठक की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसमें शहाबुद्दीन समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया था।
बता दें कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ बिहार में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन्हीं मामलों के चलते शहाबुद्दीन को दिल्ली तिहाड़ जेल में रखा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शहाबुद्दीन की जमशेदपुर कोर्ट में पेशी हुई। करीब 15 मिनट कोर्ट में पेश होने के दौरान मामले में उनका पक्ष लिया। शहाबुद्दीन का बयान लिए जाने के बाद कोर्ट ने सोमवार को उन्हें निर्दोष बताते हुए बरी करने का ऐलान कर दिया।
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