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समलैंगिक संबंधों पर अध्यादेश फिलहाल नहीं : शिन्दे

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sushil kumar shinde
बेंगलुरु। सुप्रीम कोर्ट के समलैंगिक संबंधों पर दिए गए ताजा फैसले के बाद इस पर बहस छिड़ गई है। कोर्ट ने अपने फैसले में समलैंगिकता को गैरकानूनी करार देते हुए इसे अपराध बताया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर संसद चाहे तो वो संविधान में बदलाव कर सकती है। इस पैसले के बाद अब लोगों की निगाहें सरकार पर टिकी है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने आज कहा कि समलैंगिकता पर कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए समलैंगिक अधिकार मुद्दे पर कोई अध्यादेश अभी जारी करने की योजना नहीं है।

केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि हमारे पार्टी उपाध्यक्ष और अध्यक्ष इस मुद्दे पर पहले ही बोल चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार समलैंगिक संबंधों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए अध्यादेश अभी जारी नहीं करेगी।

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English summary
Government said it did not plan to issue an ordinance on gay rights issue "now" to negate the Supreme Court judgement on homosexuality that has sparked an uproar.
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