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बेंगलुरू में अब बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल

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बेंगलुरू। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बेंगलुरू में सरकार ने एक विशेष पहल शुरु की है। सरकार ने नये नियम बनाकर अब वाहन चालकों को पेट्रोल की खरीद के लिए प्रदूषण सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है। इस नये निमय के बाद अगर वाहन स्वामी के पास प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।

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बेंगलुरू में यह निर्देश फूड एंड सिविल सप्लाइज विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है। बेंगलुरू में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ हाई कोर्ट में दाखिल जनहति याचिका पर सुनावाई के दौरान सरकार ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया कि अगर वाहन स्वामियों पर बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के पेट्रोल देने पर पाबंदी लगा दी जाए तो प्रदूषण में कमी आ सकती है।

प्रदूषण सर्टिफिकेट लिये बिना ना जाये पेट्रोल पंप

यातायात विभाग और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड प्रदूषण को कम करने के लिए कई सुझावों को आगे बढ़ाया था। कई सुझावों में से एक सुझाव यह भी था कि वाहन स्वामियों को बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह नियम अब शहर के सभी वाहनों पर लागू होगा।

कर्नाटक के एडिशनल एडवोकेट जनरल एएस पोनन्ना ने हाई कोर्ट में कहा कि इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि इस बात सभी को जल्द से जल्द सूचित करके इसे लागू किया जाए। फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग ईधन की बिक्री पर नजर रखता है और यही इस नियम को लागून कराने के लिए इस पर कड़ी नजर रखेगा।

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English summary
In a bid to save Bengaluru, the Garden City from air pollution an interesting guideline which states that vehicle owners who do not possess an emission certificate will be denied fuel has been put out
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