कर्नाटक सरकार ने की तैयारी, निजी क्षेत्र की नौकरियों में होगा 100% आरक्षण का नियम
कर्नाटक सरकार, कर्नाटक औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) के नियमों में संशोधन कर नए नियम लागू करेगी।
नई दिल्ली। कर्नाटक की कांग्रेस नीत सरकार अगले कुछ दिनों के भीतर प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में कन्नड़ी लोगों को 100 फीसदी आरक्षण देने का प्रारूप तैयार कर रही है।
इस संबंध में राज्य के श्रम आयोग ने कर्नाटक औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) के नियमों में संशोधन कर प्रारूप तैयार कर लिया गया है।
जानकारी ये मुताबिक यह कोटा ब्लू कॉलर जॉब यानी कामगार श्रेणी के लिए होगा।
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इन क्षेत्रों में फिलहाल नियम लागू नहीं
बताया गया कि 100 फीसदी कोटा इंफोटेक और बायोटेक सेक्टर (IT-BT) को छोड़ कर उन सभी निजी उद्योगों पर लागू होगा जिन्हें राज्य सरकार की औद्योगिक नीति के तहत छूट मिल रही है। यदि कोई कंपनी इस नए नियम को नहीं मानेगी तो उसकी दी जाने वाली छूट समाप्त कर दी जाएगी
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इन नियम को जब कानून विभाग से मंजूरी मिल जाएगी, तुरंत ये संशोधन लागू कर दिए जाएंगे। इस संबंध में कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लड ने कहा कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि अगर नौकरी के लिए किसी कन्नड़ भाषी ने आवेदन न दिया हो तो भी उनकी जगह खाली रखी जाए, बल्कि हम यह चाहते हैं कि निजी उद्योगों के लिए कन्नड़ी लोग पहला विकल्प हों।
इस नए नियम में विशेष रूप से सक्षम, कन्नड़ी लोगों के लिए 5 फीसदी के आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है।
खतरे में नहीं डालना चाहते GDP
अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार श्रम विभाग के सूत्रों ने बताया कि सरकार, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को आरक्षण नीति के जरिए, खतरे में नहीं डालना चाहते।
हम नहीं चाहते कि शक्तिशाली IT-BT लॉबी के साथ फिलहाल कोई खतरा मोल लें। पहले आरक्षण नीति लागू कर दिया जाए, फिर IT-BT के मुद्दे पर अलग से पहल की जाएगी। इस संशोधन के संबंध में श्रम विभाग को राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सहमति भी मिल गई है।
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