खाने के बिल में लिया 1 रुपए अधिक, होटल पर लग गया 1100 का जुर्माना
बेंगलुरु। आईटी हब कहे जाने वाले बेंगलुरु में एक होटल को खाने के बिल में एक रुपए अधिक लेना महंगा पड़ गया। इस एक रुपए के बदले होटल को 1100 रुपए भरने पड़े। जी हां दरअसल हुआ यह कि बिल में एक रुपए ज्यादा लेने पर वकील ने होटल के खिलाफ केस ठोक दिया। इसके बाद कस्टमर फोरम ने आदेश दिया कि वो वकील को जुर्माने के तौर पर 100 रुपए दिए जाएं और मुकदमे के लिए 1000 रुपए।
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हालांकि कस्टमर फोरम के इस फैसले को होटल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक वकील टी नरसिंम्हा मूर्ति शहर के वासुदेव अडिगा के फास्ट फूड होटल में गए थे। इस दौरान उन्होंने इडली का ऑर्डर दिया जिसकी कीमत 24 रुपए थी लेकिन जब उन्होंने बिल भरा तो उनसे 25 रुपए लिए गए। इससे नाराज मूर्ति ने उपभोक्ता अदालत में होटल के खिलाफ यह कहते हुए केस ठोक दिया कि यह गलत है।
क्या कहा होटल मालिक ने?
अपनी सफाई में होटल मालिक ने बताया कि जो एक रुपया ज्यादा लिया गया है वो दरअसल कई राज्यों में मिड डे मिल स्कीम चला रहे एनजीओ को डोनेट करने के लिए था। होटल के मेनू कार्ड में भी इसका जिक्र किया गया है।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
2014 में उपभोक्ता अदालत द्वारा दिए गए फैसले के बाद होटल ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी जहां हाल ही में उनकी अर्जी खारिज कर दी गई और हाईकोर्ट ने उपभोक्ता अदालत के फैसले को जस का तस रखा।