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शादी-ब्‍याह में की फायरिंग तो होगी जेल

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Wedding Ceremony
लखनऊ। शादी विवाह में खुशी जाहिर करने के लिए फायरिंग करने वालों से अब सख्ती से निपटा जाएगा। गृह विभाग बीस दिन का एक सशक्त अभियान चलाएगा। विवाह समारोह में जो भी फायरिंग करेगा उसे अदालती कार्यवाही का सामना करना होगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के शादी विवाह सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर खुशी के अवसर पर की जाने वाली फायरिंग पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार आगामी सात से 27 मई तक पटाखों और विस्फोटकों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर विशेष अभियान चलायेगी। गृह विभाग के विशेष सचिव आर.एम. श्रीवास्तव ने इस मामले में सभी जिलाधिकारियों, पुलिस उपमहानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में निर्देश भेज दिए है। उन्होंने कहा कि लाइसेंसी रिवाल्वर और बंदूकों के समारोह, शादी विवाह में इस्तेमाल के अलावा विस्फोटक विरोधी कानून का पालन कड़ाई से किया जाय।

गृह विभाग के प्रमुख सचिव ने सभी लाइसेंसी शस्त्र धारकों को कड़ी चेतावनी दी है कि वह शादी विवाहों, समारोहों तथा चुनावी विजय आदि की खुशी पर फायरिंग नहीं करेंगे अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें जेल तक जाना पड़ सकता है। इस मामले में अदालत ने भी राज्य के प्रमुख सचिव गृह व पुलिस महानिदेशक से जानना चाहा है कि फायरिंग रोकने में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है।

न्यायम‍ूर्ति अब्दुल मतीन व न्यायमूर्ति सुधीर कुमार सक्सेना की खंडपीठ ने याची जितेन्द्र सिंह के मामले में सुनवाई के दौरान स्वयं संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिये थे। पीठ ने कहा कि पिछले वर्षों से अनेक समारोहों में फायरिंग से लोगों की मौतें हो रही हैं तथा खुले आम लाइसेंसी असलहों का दुरपयोग किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि आये दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं जिसमें समारोह में असलहा चलने से किसी की जान चली गयी हो।

पीठ ने कहा कि शस्त्र लाइसेंस सुरक्षा के लिए प्रदान किये जाते हैं। इससे हटकर लोग अपनी अहमियत दिखाने तथा सार्वजनिक स्थलों पर फायरिंग कर भय पैदा करने के लिए ऐसा करते हैं जिससे अनेक लोगों की मौत हुई है। राज्य सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि सरकार इस मामले में पहले से ही जांच करा रही है तथा सख्त कदम उठा रही है।

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English summary
Allahabad High Court has banned firing during marriage procession. According to new rule the convict could get imprisonment up to 2 years.
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