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23 लोगों को जिंदा जलाने पर 23 दोषी और 23 बरी

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riots
अहमदाबाद। मार्च 2002 में भड़के गुजरात दंगों में लोगों को अमानवीय दिल दहला देने वाले मंजर का सामना करना पड़ा था। गुजरात की विशेष अदालत ने दंगों से जुड़े इस मामले में 22 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इनकी सजा का ऐलान कुद देर बाद होगा। इस दंगे में 23 लोगों की हत्‍या कर दी गयी थी।

आणंद से 10 किलोमीटर दूर बसे ओड गांव में एक मार्च 2002 को अल्पसंख्यक समुदाय के 23 लोगों की निर्मम हत्‍या कर दी गयी थी। यह मामला उन नौ मामलों में है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी ने जांच कर चाजर्शीट दायर की। विशेष अदालत ने 22 आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि 23 अन्य को बरी कर दिया है।

इस दंगों के दौरान जान बचाने के लिए ओड के पीरावली भोगल इलाके में अल्‍पसंख्‍य समुदाय के के 30-32 लोग एक ही घर में छुप गये थे। पेट्रोल और केरोसिन डालकर दंगाइयों ने उस घर को आग के हवाले कर दिया, जिसके कारण 23 लोग झुलसकर मर गये, और कई लोग झुलसकर बुरी तरह से घायल हो गये।

पहले स्‍थानीय पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी, पुलिस द्वारा कुछ अच्‍छा परिणाम ने पाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी से इसकी जांच कराई गई।

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English summary
A sessions court in Anand on Monday convicted 22 people and acquitted as many others for want of evidence in connection with the Ode village massacre in 2002 post-Godhra riots.
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