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20 साल बाद अजमेर जेल में बंद पाक वैज्ञानिक चिश्‍ती को मिली जमानत

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दिल्‍ली। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1992 के हत्या के एक मामले में राजस्थान के अजमेर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 80 वर्षीय बीमार पाकिस्तानी सूक्ष्मजीव विज्ञानी मोहम्मद खलील चिश्ती को आज जमानत दे दी। न्यायमूर्ति पी सदाशिवम् और न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर की पीठ ने चिश्ती को यह राहत उसकी अधिक उम्र तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दी कि वह अपने खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होने के बाद गत 20 वर्ष से जेल में बंद हैं।

हत्या का मामला तब का है जब वह अजमेर की यात्रा पर आया था। न्यायालय इसके साथ ही चिश्ती के कराची वापस जाने देने के अनुरोध पर भी सुनवायी करने पर सहमत हुआ और उससे कहा कि वह इसके लिए अलग याचिका दायर करे। पीठ ने हालांकि चिश्ती से कहा कि वह अगले आदेश तक अजमेर छोड़कर नहीं जाए। पीठ ने आदेश देते हुए कहा, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि जमानत पर रिहा किये जाने का मामला बनता है।

चिश्ती को जमानत पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के अधिकारियों के बीच उनके मामले पर चर्चा होने के एक दिन बाद मिली है। चिश्ती के परिवार ने आज चिश्ती को जमानत पर रिहा करने संबंधी भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर खुशी जताई। चिश्ती की बेटी शोहा ने भावुक होकर मीडिया से कहा कि उन्होंने टीवी पर अपने पिता को जमानत पर रिहा करने की खबर देखी है। उन्होंने कहा कि हम सभी बहुत खुश हैं। मैंने घर पर आकर अपनी मां को बताया जिन्होंने विशेष नमाज अदा कर खुदा को शुक्रिया कहा।

English summary
SC has granted interim bail to 80year old Pakistani microbiologist Khalil Chisti during the pendency of his appeal against Rajasthan high court order upholding his conviction in a murder case.
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