हिंदू लड़कियों को छुड़ाने पर पाकिस्तान गंभीर
परिणामस्वरूप उन्होंने कराची में विरोध जताया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी एक बयान में कहा कि उन्होंने अनुरोध किया कि इन लड़कियों की अगली सुनवायी तक बरामदगी के लिए सरकार को आवश्यक निर्देश दिये जाएं। अदालत ने सिंध के पुलिस महानिरीक्षक को निर्देश दिया कि हिंदू समुदाय के तीन लड़कियों की बरामदगी के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जाएं और उन्हें मामले की अगली सुनवायी तिथि 26 मार्च को अदालत के समक्ष पेश किया जाए।
यह आदेश प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय पीठ ने दिया। पाकिस्तान के अटार्नी जनरल प्रतिवादी की ओर से पेश हुए और अनुरोध किया कि संबंधित क्षेत्रों से निर्देश प्राप्त करने के लिए कुछ समय दिया जाए। हिंदू परिषद के वकील ने हाल में कहा था कि हिंदू लड़कियों पर धर्म परिवर्तन करने तथा शादी के लिए दबाव बनाने के लिए उनका अपहरण किया जाता है। इस बीच रिंकल जिसका मुस्लिम नाम अब फरयाल है ने दावा किया कि उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है और अपनी इच्छा से नवीन शाह से विवाह कर लिया है और इसके लिए किसी ने भी उस पर दबाव नहीं डाला है।