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औरेया इंजीनियर हत्याकांड में विधायक शेखर तिवारी को उम्र कैद

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Jail
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित इंजीनियर मनोज गुप्ता हत्याकांड में अब से थोड़ी देर पहले लखनऊ की विशेष कोर्ट ने अपनी फैसला सुनाते हुए एक विधायक शेखर तिवारी को उम्रकैद दी है। विधायक के साथ ही उसकी पत्नी विभा तिवारी को भी ढ़ाई साल की सजा सुनायी गयी है। इसके साथ ही शेखर तिवारी समेत 11 लोगों इस हत्याकांड के लिए दोषी करार दिये गये हैं।

आपको बता दें कि 24 दिसंबर साल 2008 में औरेया के PWD के इंजीनियर मनोज गुप्ता की पीट-पीट कर हत्या कर दी गयी थी, ये हत्या इसलिए की गयी थी कि क्योंकि मनोज ने मुंख्यमंत्री मायावती के जन्मदिन को लिए चंदा देने से मना कर दिया था। जिसके बाद बसपा विधायक शेखर तिवारी और उनके लोंगों ने मनोज को पीट-पीट कर मार डाला था।

इस केस की सुनावई पिछले दो साल से चल रही थी, पहले औरेया कोर्ट में इसकी सुनवायी हुई थी लेकिन बाद में जब ये हाईप्रोफाइल केस बन गया तो इस केस की सुनावाई लखनऊ की विशेष अदालत को सौंप दी गयी।

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English summary
A special session court in Lucknow today found BSP MLA Shekhar Tiwari guilty of murdering PWD engineer Manoj Kumar Gupta. Tiwari has been given life imprisonment in the case.
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