सर्वोच्च न्यायालय ने राठौड़ को जमानत दी (लीड-1)
यहां गुरुवार को न्यायमूर्ति पी. सथसिवम और न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान की खण्डपीठ ने राठौड़ को जमानत देते हुए बिना इजाजत देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है।
राठौड़ इन दिनों चण्डीगढ़ की बुड़ैल जेल में बंद है। 69 वर्षीय वर्षीय राठौड़ ने वर्ष 1990 में 14 साल की रुचिका गिरहोत्रा के साथ छेड़छाड़ की थी। इसके तीन साल बाद 1993 में रुचिका ने आत्महत्या कर ली थी।
चण्डीगढ़ के एक सत्र न्यायालय ने बीते 25 मई को राठौड़ को 18 महीने की सजा सुनाई थी। रुचिका के साथ दुव्यर्वहार के वक्त राठौड़ हरियाणा पुलिस में उप महानिरीक्षक होने के साथ ही हरियाणा लॉन टेनिस संघ का अध्यक्ष भी था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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