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स्कूलों में बच्चों की पिटाई पर रोक लगी
नई दिल्ली। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री डी पुरंदेश्वरी ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों में शारीरिक दंड पर रोक लगा दी गई है।
राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में पुरंदेश्वरी जानकारी दी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूलों में शारीरिक दंड के मुद्दे को हल करने के लिए सभी राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों और साथ ही जिला प्रशासन को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या मानसिक रूप से उत्पीड़ित नहीं किया जाएगा।
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