दिल्ली के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज कराएगा हिमाचल (लीड-1)
उच्च न्यायालय ने कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) के नियमों के मुताबिक दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड और एपीएमसी आजादपुर मंडी को फल और सब्जियों के विक्रेता किसानों के बजाय खरीदारों पर कर लगाने का आदेश दिया था।
मामला दर्ज कराने का यह फैसला हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री द्वारा नई दिल्ली के हिमाचल भवन में बुलाई गई सरकार के उच्च अधिकारियों और कानून विशेषज्ञों की एक बैठक में लिया गया।
बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने अधिकारियों से दिल्ली कृषि एवं विपणन बोर्ड के अध्यक्ष और एपीएमसी के अध्यक्ष को अवमानना का नोटिस भेजने और दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश लागू नहीं करने के मामले में दिल्ली सरकार पर अवमानना का मामला दर्ज कराने की बात कही।
इससे पहले हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री राम सुभाग सिंह ने दिल्ली के प्रमुख सचिव एवं विकास आयुक्त डी. एम. सपोलिया से दिल्ली सचिवालय में मुलाकात की थी और उनसे इस निर्णय को लागू कराने के लिए आदेश जारी का अनुरोध किया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।