प्रेमी-प्रेमिका को 7 के कत्ल के जुर्म में फांसी
अमरोहा के जिला न्यायाधीश एस एए हुसैनी ने शबनम और उसके प्रेमी सलीम को हत्या का दोषी करार देने के एक दिन बाद गुरुवार को दोनों को मौत की सजा का ऐलान किया। इस मामले में कुल 29 गवाह पेश किए गए और दोनों आरोपियों को 45 बार अदालत में पेश किया गया।
हसनपुर थाना प्रभारी जवाहर लाल ने गुरुवार को संवाददाताओं को बताया कि 14 अप्रैल 2008 को जिले के बावनखेड़ा गांव में शबनम नाम की महिला ने संपत्ति के लिए प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने ही परिवार के सात लोगों की हत्या कर दी थी।
लाल के मुताबिक जांच में सामने आया था कि शबनम ने अपने परिवार के सात लोगों को पहले दूध में बेहोशी की दवा मिलाकर पिलाई थी फिर उनके बेहोश हो जाने के बाद प्रेमी सलीम के साथ सभी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी।
हत्याकांड का खुलासा घटना के पांच दिन बाद 19 अप्रैल को हुआ था। पूछताछ में शबनम ने अपना जुर्म कबूल किया था। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में शबनम के पिता शौकत अली, मां हाशमी बेगम, भाई अनीस, अंजुम और राशिद, भतीजा अर्श और बहन राबिया शामिल थे।