राठौर की हल्की सजा के खिलाफ अपील करे हरियाणा सरकार : महिला आयोग
एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष गिरिजा व्यास ने यहां आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "इस फैसले के बाद मैं बहुत दुखी हूं। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को लिखा है कि उन्हें इस हल्की सजा के खिलाफ अपील करनी चाहिए।"
व्यास ने कहा, "हम पीड़ित के रिश्तेदारों के लिए मुआवजे के बारे में भी विचार कर रहे हैं। मुआवजे से रुचिका तो वापस नहीं आ पाएगी, लेकिन इससे उन लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी जो पिछले 19 सालों से इस मामले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।"
ज्ञात हो कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने सोमवार को चण्डीगढ़ में राठौर को 12 अगस्त 1990 को 14 वर्षीय रुचिका के साथ पंचकूला कस्बे में छेड़छाड़ करने के लिए दोषी ठहराया और इसके लिए उसे छह महीने कारावास की सजा सुनाई। रुचिका ने छेड़छाड़ की घटना के तीन साल बाद आत्महत्या कर ली थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।