गया रोडरेज केस में फैसला आया, रॉकी समेत 3 अन्य दोषी करार

By Rahul Sankrityayan

गया। बिहार स्थित गया में 7 मई 2016 को हुए आदित्य सचदेवा हत्याकांड पर आज फैसला आ गया। अदालत ने रॉकी यादव समेत 3 अन्य को इस मामले दोषी करार दिया है। अदालत इस मामले में 6 सितंबर को सजा का ऐलान करेगी। फिलहाल इन्हें दोषी करार दिया गया है। बता दें कि इस मामले में आरोपी जनता दल यूनाइटेड की बिहार विधान परिषद में निलंबित सदस्य मनोरमा देवी और दबंग बिंदी यादव का बेटा रॉकी यादव है। गौरतलब है कि सचदेवा की हत्या सड़क पर गोली मार कर हुई थी। रॉकी यादव ने उसे इसलिए गोली मारी थी क्योंकि सड़क पर सचदेवा ने उसे पास नहीं दिया था। 16 महीने बाद आने वाले अदालते के फैसले पर सचदेवा के परिजनों की उम्मीदें टिकी हैं। सचदेवा की मां को उम्मीद है कि अदालत उन्हें न्याय देगी।

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ये लोग हैं आरोपी

बता दें कि इस पूरे मामले में रॉकी यादव के साथ टोनी यादव और एक अंगरक्षक भी आरोपी थे। हालांकि टोनी और अंगरक्षक फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। रॉकी यादव फिलहाल जेल में है। इससे पहले आदित्य सचदेवा की मां चंदा सचदेवा और पिता श्याम सचदेवा ने कहा था कि उन्हें न्यायालय और सरकार पर भरोसा है। उस दिन जो हुआ था उसे सबने देखा था। दंपित ने रॉकी यादव के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। सचदेवा की मां ने कहा- हम न्यायपालिका का धन्यवाद करते हैं, यह एक बहुत बड़ा निर्णय है।

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बयान से पलट गए हैं सभी गवाह

इस पूरे मामले में आदित्य सचदेवा के दोस्तों में समेत सभी 5 गवाह अपने बात से मुकर गए थे। बता दें कि 17 वर्षीय आदित्य सचदेवा अपने चार अन्य दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मना कर कार से वापस गया लौट रहा था। इसी दौरान उनकी गाड़ी के पीछे आ रहे एसयूवी में सवार रॉकी यादव ने पास मांगा था। पास ना मिलने पर पर रॉकी यादव ने आदित्य सचदेवा और उनके दोस्तों की गाड़ी रुकवाई और आदित्य सचदेवा को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।

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आदित्य के दोस्त आयुष , अंकित, नसीर और कैफी ने घटना के बाद धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया थे। अपने बयान में चारो ने कहा था कि आदित्य की हत्या रॉकी यादव ने की है। लेकिन उसके बाद 15 दिनों के भीतर ही सभी अपने बयान से पलट गए। इतना ही नहीं मौके पर मौजूद पुलिस कांस्टेबल सुनील भी अपने बयान से मुकर गया था।

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